नयी दिल्ली - पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा पंचायती राज कानून में किए गये संशोधन पर रोक लगा दी है। इस संशोधन के जरिये सरकार ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अन्य नयी शर्तें लागू की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, जबकि पहले चरण का मतदान 4 अक्तूबर को होना है।