राज्य भर में आयोजित लोक अदालत में अब तक कुल 256589 मामलों का निपटारा हुआ - अरुण पल्ली
पंचकूला - हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायमूर्ति श्री अरुण पल्ली, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 22 जिलों और 34 उपमंडलों में किया गया। इसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित कई तरह के मामले उठाए गए। इसमें एडीआर केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामले भी शामिल हैं। लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।