नई दिल्ली - उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जमानत पर रिहा नहीं किया, लेकिन उनकी कंपनी द्वारा पेश बैंक गारंटी के फार्मेट को मंजूरी दे दी। अदालत ने साफ किया कि दस हजार करोड़ रुपए जमा कराने के बाद ही उन्हें रिहा किया जा सकता है। न्यायालय ने पैरोल के लिए सुब्रत रॉय की याचिका भी खारिज कर दी, लेकिन सहारा प्रमुख को जेल में मिली कान्फ्रेंस रूम की सुविधा को छह हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, ताकि वह अपनी संपत्तियों की बिक्री के लिए संभावित खरीदारों से बातचीत कर सकें।