नई दिल्ली- भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना भारत रत्न लौटाना पड़ सकता है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जनहित याचिका मंजूर कर ली है। इस पीआईएल में आरोप लगा है सचिन ने विज्ञापन करके इस सम्मान का गलत इस्तेमाल किया है।
मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस बात के लिए असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल को कहा कि वह देखें की क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस हैं या नहीं, और क्या कोई भारत रत्न एड कर सकता है या नहीं। भोपाल के वीके नसवाह इसमें मुख्य याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए इस सम्मान का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे पहले भी मुंबई के एक एनजीओ ने मांग की थी कि सचिन अब किसी भी ब्रांड की पब्लिसिटी न करें।