मुंबइ - महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में शुक्रवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सभी दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। मुंबई की लोकल ट्रेनों में विभिन्न स्थानों पर हुए सात शक्तिशाली बम विस्फोटों में 187 लोग मारे गए थे और 817 लोग घायल हुए थे।