चंडीगढ़ - हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने और हरियाणा में स्थित विभिन्न कंपनियों, समितियों, न्यासों, लिमिटेड लाइब्लिीटी पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म आदि के तहत रोजगार में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 प्रभावी हो गया है।