नई दिल्ली - कॉल ड्रॉप की समस्या के बीच सरकार ने गुरुवार को खराब सेवा के लिए कंपनियों पर लगाया जाने वाले जुर्माने को विनियामक द्वारा घोषित नए नियमों के तहत दोगुना कर दिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने वेबसाइट पर नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों पर किसी भी एक तिमाही में मानक का पहली बार अनुपालन नहीं करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके लिए पहले 50 हजार रुपये जुर्माना था।