चंडीगढ़ - स्टेपिंग स्टोन स्कूल, सेक्टर-38 के संचालकों व स्कूल के बस ऑपरेटर पर दर्ज हुए पोस्को एक्ट के तहत मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन दोनों को पुलिस जल्द ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवायगी।
5 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत मिलने के बाद स्कूल संचालकों ने या बस के मालिक ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और न ही पुलिस को ही सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस ने बस ऑपरेटर अमरीक सिंह व स्टेपिंग स्टोन स्कूल के निदेशक संजय कुमार के खिलाफ पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया था।
सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए पुलिस ने कहा है कि इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी की जरुरत नहीं है। एएसपी दक्षिण डॉ़ नवदीप बराड़ ने कहा कि पोस्को एक्ट में एक वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान है और इस स्थिति में पुलिस थाने में ही जमानत ली जा सकती है। उन्होंने बताया की दोनों को जल्द ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा कर अगर जरुरत हुई तो गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी कर ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि बच्ची के दफा 164 के तहत कोर्ट में बयान नहीं करवाये गये हैं क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है। पुलिस ने स्कूल संचालकों को एफआईआर की प्रति भिजवा दी है और बस ऑपरेटर अमरीक सिंह को व चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को भी एफआईआर की प्रति दे दी गई है।