चंडीगढ़ - नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा 6 दिसंबर 2014 को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी जिसमें 19 अलग अलग तरह के मामलों को निपटाया जाएगा। अभी जो केस अलग अलग कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए उनको इस नेशनल लोक अदालत में सुलझाया जाएगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि म्यूनिसिपल लॉ, शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट, लोकल पुलिस एक्ट, वायलेशन ऑफ लेबर लॉ और ट्रेफिक चालान वगैरह के मामलों को निपटाने के लिए भी खास अरेंजमेंट किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, एनआई एक्ट केसेज अंडर सेक्टर-138, एम एक्ट केस स्टेट ट्रांसपोर्ट केस, वैवाहिक, फैमिली कोर्ट केस, लेबर डिसप्यूट जिनमें रि इंप्लायमेंट संबंधित व बैक वेजिज के मामले शामिल हैं।
इसके अलावा लैंड एक्विजिशन केस, सिविल केस रेंट, बैंक, रिकवरी आदि, रेवन्यू केस, मनरेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल को लेकर केस, स्टेट टेस्ट, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और रेवन्यू मेंटर्स के केस, सर्विस मेंटर्स और रिटायरल बेनिफिट्स के केस, फॉरेस्ट एक्ट केस, रेलवे क्लेम्स, डिजास्टर कंपनसेशन, अपील क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, कवर्ड मेंटर्स और प्री-लिटिगेशन मेंटर्स को सुलझाया जाएगा।