चंडीगढ़ - भुक्की की तस्करी करने के आरोप में फंसे एक आरोपी को मोहाली कोर्ट ने शनिवार को 6 महीने की कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तरसेम मंगला की कोर्ट में सुनाया गया। मोहाली कोर्ट में यह केस पिछले करीब तीन महीनों से चल रहा था। कोर्ट ने प्रॉसीक्यूशन द्वारा दिए गए सबूतों के तहत आरोपी को यह सजा सुनाई।
बता दें कि 26 अप्रैल 2014 को फेज-11 पुलिस ने नाके के दौरान गांव कंबाली निवासी अमर सिंह को 5 किलो 300 ग्राम भुक्की के साथ पकड़ा था। जानकारी के मुताबिक नाके पर से अमर सिंह अपने कंधे पर थैला लटका जा रहा था। पुलिस ने जब शक के आधार पर थैले की छानबीन की तो उसमें 5 किलो 300 ग्राम भुक्की पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी अमर सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 15, 61 व 85 के तहत मामला दर्ज किया था।