राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद-224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती लिज़ा गिल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति पदभार संभालने की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी।
यह जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में दी गई है।