चंडीगढ़ - छह वर्ष पूर्व सेक्टर 42 के कार्यालय में चार्टेड अकाउंटेंट राजेश गोयल की हत्या कर दी गई थी जिसमें शामिल चार लोगों को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कनव अरोड़ा, शिव कुमार, अशविंदर सिंह तथा मंदीप सिंह को सीए हत्याकांड में बीती 4 जुलाई को दोषी ठहराया गया था, जिनकी सजा पर आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था।
अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा के अलावा 20-20 हजार रुपये जुर्माना जबकि सीए राजेश गोयल के कार्यालय में जबरन घुसने के आरोप में 10-10 वर्ष कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
हत्यारोपियों ने इस हत्याकांड को 22 मई, 2007 को अंजाम दिया था जब राजेश गोयल को उसी के कार्यालय में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। दायर मामले के अनुसार हत्या के पीछे असली वजह 77,300 शेयर थे जो करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये के थे। चारों दोषी गोयल के ग्राहक इकबाल सिंह सभ्रवाल से ये रकम हड़पना चाहते थे। इसी के चलते गोयल के पार्टनर कनव अरोड़ा ने अपने तीन साथियों के साथ मिल कर राजेश गोयल की हत्या कर दी थी।