मोहाली - पंजाब सरकार ने मोहाली में खाली पड़े प्लाटों को जब्त करने की पॅालिसी को खत्म करने के लिए अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेजी है। सरकार के इस फैसले से अब मोहाली में 500 से भी ज्यादा ऐसे प्लाटों के मालिकों के सिर से उनके प्लाट जब्त होने की तलवार हट जाएगी तथा अब अलाटी एक्सटेंशन फीस जमा करवा कर जितना समय चाहे अपने प्लाट को खाली रख सकेंगे।
यह बात आज हाउसिंग पंजाब के सचिव ए वेणू प्रसाद से मिलकर आए मोहाली प्रापर्टीज़ कंसलटेंट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बतायी।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सचिव हाउसिंग ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशन के लिए गई हुई है तथा जल्द ही संबंधित विभागों में यह अधिसूचना पहुंच जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के प्रधान विनोद सभ्रवाल ने कहा कि इस मौके पर सचिव हाउसिंग को एक मांग पत्र दिया गया था जिसमें यह मांग मुख्य तौर पर रखी गई थी तथा इसके अलावा अन्य मांगों को भी जल्द ही हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में संस्था के संस्थापक प्रधान एन के मरवाहा, अशोक कुमार गोयल चेयरमैन, डी एस बैनीपाल चीफ कनवीनर, मनजीत सिंह सोढ़ी उपप्रधान तथा सुरिंदर सिंह महंत महासचिव आदि लोग शामिल थे।