चंडीगढ़ - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मेनका गांधी द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे पशु देखभाल केंद्र को 60 ऊंठों को छोड़ने का निर्देश दिया है। ये ऊंठ पिछले साल दिसंबर में जब हरियाणा होते हुए उत्तरप्रदेश ले जाए जा रहे थे तब उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया था।
उच्च न्यायालय ने संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र को 60 ऊंठों को हरियाणा के झज्जर के थाना प्रभारी को सौंपने का निर्देश दिया है। यह अधिकारी इन ऊंठों का चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद फिट पाए जाने पर उन्हें उनके मालिकों को सौंप देंगे।
अदालत ने हरियाणा पुलिस को इस केंद्र के प्रशासन के खिलाफ 'कानून को हाथ में लेने' को लेकर मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 16 मई को केंद्र को इन जानवरों को उनके मालिकों के लिए जारी करने का निर्देश दिया था।
ये ऊंठ झज्जर में 28 दिसंबर, 2012 को उत्तरप्रदेश के व्यापारियों से जब्त किए गए थे। व्यापारियों पर पशु क्रूरता रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल एक एनजीओ ने पुलिस को इन ऊंठों को ले जाने की खबर दी थी।
जब्ती के बाद पुलिस ने ऊंठ संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में भेज दिए। जब व्यापारी जमानत पर बाहर आ गए तब वे इन जानवरों को रिहा करने की मांग करते हुए अदालत चले गए।