चंडीगढ़ - चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी का करीब-करीब हर सौदा 50 लाख से ऊपर बैठता है। छोटे से छोटा बूथ भी 50 लाख रुपए से ऊपर का ही आता है। चंडीगढ़ में लोगों को इस नए नियम के चलते अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
अगर आप शहर में 50 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अदा की जाने वाली कुल रकम का एक फीसदी काटना न भूलें। 1 जून से प्रॉपर्टी के हर तरह के सौदों पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) लागू हो जाएगा। यानी अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले को बेचने वाले के हिस्से का टैक्स सौदे की रकम से काटकर टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। बिल्डर से घर खरीदने पर भी टीडीएस काटकर पेमेंट होगा। जमीन के सौदों पर भी टीडीएस लागू होगा।
दरअसल, इस वर्ष के वित्त विधेयक के जरिये इन्कम टैक्स रूल्स 1962 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान है। नया प्रावधान 1 जून 2013 से लागू हो रहा है।
नए प्रावधान के अनुसार आयकर अधिकारियों को अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क बनाना होगा और वहां से हर रोज प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का सही ब्योरा मंगवाने का पुख्ता इंतजाम करना होगा। इससे पता चलेगा कि किस प्रॉपर्टी में टैक्स जमा हुआ है और किसमें नहीं।