रांची - अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया, जिनको तीन जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। वहीं इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 6 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया।
इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 16 लोगों को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े मामले में आज सातवीं बार जेल जाना पड़ा है। चारा घोटाले के इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को दोषमुक्त करार कर दिया।
18 दिसंबर 2006- आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले 5 ए 98 में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी किया। 20 सितंबर 2013- रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपये के चारा घोटाले के षडयंत्र पक्ष से जुड़े नियमित मामले 20 ए 96 में लालू और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मिश्रा समेत 45 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद लालू को छठी बार जेल जाना पड़ा।
03 अक्टूबर- सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रूपये का जुर्माना भी किया। 16 दिसंबर- सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए। 08 मई 2017- सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के हर केस को अलग अलग चलाने की सीबीआई की दलील मान ली। अदालत ने नौ महीने के भीतर लालू के खिलाफ मुकदमों को ट्रायल पूरा करने का भी आदेश दिया।