मुंबई में डांस बार के लाइसेंस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार डांस बार खुलने से न रोके। कोर्ट ने कहा कि डांस बार में डांस करना सड़क पर भीख मांगने से अच्छा है। उन्होंने कहा कि अश्लीलता रोकने के लिए सरकार कानून बनाए।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इस बात के लिए भी खिंचाई की कि वह शिक्षण संस्थानों से एक किलोमीटर के अंदर डांस बारों के खुलने को प्रतिबंधित करता है। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नियमों को संशोधित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नृत्य एक पेशा है। अगर यह अश्लील होता तो इसकी कानूनी मान्यता खत्म हो जाती। सरकारी नियंत्रक के बनाए गए नियम इस पर रोक लगाने वाले नहीं हो सकते हैं।