नई दिल्ली - दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही से हमला करने वाली महिला को शुक्रवार को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। रोहिणी स्थित एडिशनल सेशन जज संजय कुमार अग्रवाल कीअदालत ने 26 वर्षीय भावना अरोड़ा को दस हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के एक जमानती के आधार पर जमानत दी है। अदालत ने आरोपी भावना की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि आरोपी महिला बीते 18 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है।
उसे अब सलाखों के पीछे रखने की कोई वजह नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत याचिका को मंजूर किया जाता है। वहीं, आरोपी भावना के वकील प्रदीप राणा ने अपनी मुवक्किल को जमानत देने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि यह सही है कि उनकी मुवक्किल ने राज्य प्रमुख के मुंह पर स्याही फेंककर उचित कदम नहीं उठाया। जिसे वह मान चुकी है। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि उनकी मुवक्किल ने सबक सीख लिया है। अब उसे जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।