नई दिल्ली - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से अब निरंतर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे अब पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना और आसान हो गया है। एक जनवरी से यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) ही पीएफ खाताधारक होने की पहचान होगी। जिसके पास नंबर होगा, वही पीएफ राशि निकाल पाएगा। अब कंपनी के सत्यापन की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। एक जनवरी से यूएएन नंबर के बिना पीएफ का भुगतान नहीं होगा।
अभी तक पीएफ नंबर के आधार पर पीएफ क्लेम का निपटारा किया जाता था। ईपीएफओ के अनुसार पीएफ ऑफिस केवल उन्हीं दावों को स्वीकार करेगा जिसमें कर्मचारी का यूएएन नंबर होगा। इसके साथ कर्मचारियों के बैंक खाता, आधार समेत केवाईसी अपडेट होना चाहिए।