नई दिल्ली - उच्चतम न्यायालय ने गत वर्ष की दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) परीक्षा में शामिल करीब 650 उम्मीदवारों की कॉपियों की दोबारा जांच को मंगलवार को आदेश दिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पीवी रेड्डी के एकल पैनल को वर्ष 2014 की न्यायिक सेवा परीक्षा के लगभग 650 अभ्यार्थियों की कॉपियों की दोबारा जांच का आदेश दिया।