नई दिल्ली - दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनवरी से सम-विषम नंबर (ऑड-ईवन फॉर्मूला) के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के आप सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। यानी दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह प्रयोग के तौर पर होने जा रहा है, इसके खिलाफ याचिका समय पूर्व है। अभी सरकार का सिर्फ प्रस्ताव है, सरकार सभी से राय मांग रही है। अब दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।