नई दिल्ली - संसद में वीके सिंह के जिस 'कुत्ते' वाले बयान को लेकर विपक्ष उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग पर आमदा है, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उसी मामले में एक आपराधिक शिकायत खारिज कर दी। इसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही बीते चार दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखने वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने शिकायतकर्ता की वह अर्जी भी खारिज कर दी, जिसमें शिकायत का संज्ञान लेने और मामले में समन जारी करने से पहले के सबूत दर्ज करने की मांग की गई थी।
शिकायतकर्ता वकील सत्य प्रकाश गौतम की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश पारित करने के लिए मामले को तय कर दिया था। गौतम ने कहा था कि विदेश राज्य मंत्री ने दलित समुदाय की भावनाएं आहत की हैं। गौतम ने जाफराबाद पुलिस थाने के एसएचओ और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी, क्योंकि उन्होंने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।