नई दिल्ली - कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में उनको मिले समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में उन्हें मंगलवार निचली अदालत में पेश होना है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने अपने फैसले में कहा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।
कोर्ट ने छह अगस्त, 2014 के अंतरिम आदेश को बढ़ाने से भी इंकार कर दिया। इस आदेश में ही समन पर रोक लगायी गयी थी। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीन रावल ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने या फिर 6 अगस्त, 2014 के आदेश पर रोक लगाने की अवधि बढ़ाने का मौखिक अनुरोध भी न्यायमूर्ति गौड़ ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को ब्याज मुक्त रिण देने की जरूरत पर भी सवाल खड़े किये।