नई दिल्ली - अब रेलयात्रियों को अपने टिकट रद्द कराना महंगा होगा। रेलवे ने टिकट रद्द कराने संबंधी मौजूदा नियमों में बदलाव किये हैं, जो 12 नवम्बर से प्रभावी हो जाएंगे। संशोधित नियमावली के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में टिकट रद्द कराने पर अब दोगुनी राशि कटेगी। नये नियमों के तहत अब रेलगाड़ी चलने से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करवाने पर हर यात्री पर फस्र्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240, सेकंड एसी और फस्र्ट क्लास में 200, थर्ड एसी में 180, स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपये की कटौती की जाएगी।
अब तक यह कटौती क्रमश: 120, 100, 90, 60 और 30 रुपये ही थी। क्लर्क चार्ज अब हर पैसेंजर पर सेकंड क्लास में 30 रुपये और स्लीपर एवं एसी क्लास में 60 रुपये लगेगा। रेलगाड़ी रवाना होने के पहले 48 से 12 घंटे के दौरान टिकट रद्द करवाने पर किराये में 25 प्रतिशत कटौती होगी। इसी तरह ट्रेन रवाना होने से पहले चार घंटे से 12 घंटे की अवधि में टिकट रद्द करवाने से 50 फीसदी किराया ही वापस मिलेगा। चार्ट तैयार हो जाने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।