लखनऊ - उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान के खिलाफ देशद्रोह के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं की अदालत में वादी के बयान दर्ज हो गये हैं। न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दिकी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इसी माह की 20 तारीख नियत की है वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि श्री आजम खान के खिलाफ बजरंग दल के जिला संयोजक उज्जवल गुप्ता ने वर्ष 2011 में कश्मीर पर उनके द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान पर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था।
वर्ष 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। उज्जवल गुप्ता के प्रोटेस्ट पिटिशन पर कोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त कर पुर्नविवेचना के आदेश दिए थे। दिनांक 10 अगस्त 2015 को वादी उज्जवल गुप्ता ने कोर्ट में धारा 190(2) के तहत अर्जी देकर आजम खान को तलब करने की मांग की थी। इसी दौरान अदालत ने पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले पर अब हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी किन्तु पुलिस ने फिर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी पिछले 22 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने वादी को बयान दर्ज कराने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख दी थी किन्तु उस दिन भी वादी उज्जवल गुप्ता के बयान दर्ज ना हो सके।