नई दिल्ली - उबेर रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ड्राइवर शिव कुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बीते वर्ष 20 अक्टूबर को यादव को गुडगांव की एक वित्त कंपनी में काम करने वाली लडकी से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी ठहराया था। उबेर कैब चालक शिव कुमार यादव गुडगांव की एक वित्त कंपनी में काम करने वाली 25 साल की लडकी से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तीस हजारी अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 80 पन्नों के फैसले में शिव कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)एम (दुष्कर्म) 366 (अपहरण) 506 (जान से मारने की धमकी) और 323 (मारपीट) करने के आरोपों में दोषी पाया था। अदालत ने पीडिता के बयान, फॉरेंसिक, चिकित्सा, डीएनए रिपोर्ट के अलावा 28 गवाहों के बायानों पर भरोसा करके आरोपी को दोषी ठहराया था।