जम्मू - देश में लगातार बढ़ रहे बीफ विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- कश्मीर में बीफ बैन पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जम्मू बैंच के बीफ पर लगे बैन को दो माह के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को तीन जजों की बैंच गठित करके बीफ पर प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास दो विरोधाभासी आदेश हैं।
तीन जजों की बैंच गठित करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। इस बारे में राज्य सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने कहा था कि इस मामले में उच्च न्यायालय के दो अलग-अलग आदेश हैं, जिससे असमंजस के हालात बन गए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू पीठ ने बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो।
वहीं, श्रीनगर की युगल पीठ ने संबंधित कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग की है कि इस मामले का निपटारा या तो खुद शीर्ष अदालत दे या फिर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन कर दे।