नई दिल्ली - दिल्ली सरकार ने यहां गैर मान्यता प्राप्त करीब 300 निजी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि ये स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निर्धारित किए गए, न्यूनतम भूमि की जरूरत और गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। अगर कोई स्कूल कानून में बताए गए मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन साल की अवधि में इनके लिए कदम उठाने चाहिए।
शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में शिक्षा निदेशालय, नगर निकाय और डीडीए को गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों को बंद करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया था जो ऐसे परिसरों में चल रहे हैं जहां पढऩे से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है।