नई दिल्ली - अब आप इन्कम टैक्स चोरों की जानकारी सरकार को देकर लाखों रुपए का इनाम पा सकते हैं। आयकर विभाग ने घोषणा की है जिन टैक्स चोरों पर टीडीएस एवं स्व आकलन कर श्रेणी समेत अन्य मदों में बड़ी राशि बकाया है, उनकी कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। विभाग ने पिछले हफ्ते देश भर में अपने सभी दफ्तरों को नए निर्देशों की एक शृंखला जारी की। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी घोषित डिफाल्टर के खिलाफ भरोसेमंद सूचना देता है तो उनसे वसूले गए टैक्स का 10 प्रतिशत खबर देने वालों को इनाम में दिया जाएगा, लेकिन इनाम की यह रकम 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना देने वालों की शिनाख्त गुप्त रखी जाएगी। हालांकि, कुछ मामलों में कानून के तहत जरूरी होने पर उनकी शिनाख्त सार्वजनिक की जा सकती है, इसलिए उन्हें तथ्यों और दस्तावेजों के समर्थन के साथ सूचना देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग ने नए दिशा निर्देश देश में कालेधन का पता लगाने की चुनौती को आसान करने के साथ कर संग्रह को बढ़ाने के इरादे से दिया है। हालांकि, इसी के साथ विभाग ने स्पष्ट किया है कि आशंका के आधार पर, अस्पष्ट और सामान्य जानकारी पर पुरस्कार राशि नहीं दी जाएगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक पुरस्कार उन्हीं परिसंपत्तियों की जानकारी पर दी जाएगी, जिसका पता विभाग भी नहीं लगा पाया है।