नई दिल्ली - नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक कर्मचारी से कथित मारपीट को लेकर गिर_तार किए गए दिल्ली छावनी के आप विधायक सुरिंदर सिंह को शनिवार को यहां की एक अदालत से जमानत मिल गयी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा की अदालत ने दो अन्य- सिंह के ड्राइवर पंकज और सहायक प्रवीण को भी 30 हजार रूपए के निजी बांड और उतनी ही राशि के मुचलके पर रिहा कर दिया।
अदालत ने आज उससे पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विधायक ने अनुसूचित जाति.जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले से निबटने के अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था और जमानत मांगी थी। पुलिस ने मांग की थी कि सभी तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए _योंकि मामले के गवाहों को धमकी दी गयी है और उनके विरूद्ध आरोप बड़े गंभीर हैं। पुलिस ने आरोप लगाया था कि सिंह ने अपने रूतबे का दुरूपयोग किया और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के बेलदार मुकेश के साथ मारपीट की।