नई दिल्ली - दिल्ली में 1997 में हुए उपहार कांड में दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं गोपाल अंसल और सुशील अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों की जेल में काटी गई छह महीने की सजा को काफी मानते हुए 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दोनों को 30-30 करोड़ रुपए तीन महीने के भीतर जमा करने होंगे। न्यायालय गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे इस मामले में अपना विस्तृत फैसला सुनाएगा।
इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। हाई कोर्ट ने दोनों को एक-एक साल की सजा दी थी। सुशील अंसल साढ़े चार महीने और गोपाल अंसल साढ़े पांच महीने जेल में काट चुके हैं। कोर्ट ने इसके अलावा फायर ऑफिसर पर भी दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की इस रकम का क्या किया जाए, यह दिल्ली सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अंसल बंधुओं की सजा को लेकर पूरे दिन बहस चली।
सुप्रीम कोर्ट ने सुबह साफ कर दिया था कि दोनों इस मामले में दोषी हैं, लेकिन सजा पर फैसला नहीं हो पाया। बुधवार शाम को कोर्ट दोनों की जेल में काटी गई छह महीने की सजा को पर्याप्त मानते हुए उन्हें 30-30 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र (अब रिटायर्ड) की बेंच ने पांच मार्च, 2014 को सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया था, लेकिन दोनों जज दोषियों को सजा की अवधि पर एकमत नहीं थे।