नई दिल्ली - राजधानी की एक निचली अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गुरुवार को जमानत दे दी। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र अदालत ने तोमर की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कई शर्तें भी रखीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने तोमर को 50 हजार रुपए का जमानती बांड भरने और इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने का निर्देश भी दिया।