नई दिल्ली - उच्चतम न्यायालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) के प्रावधानों के उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई निरस्त करने संबंधी शराब कारोबारी विजय माल्या की अपील सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेएस केहर और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की खंडपीठ ने माल्या की अपील खारिज करते हुए फेरा के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए माल्या पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया है।