नई दिल्ली - दिल्ली की एक कोर्ट ने 84 सिख दंगों के अभियुक्त कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर सीबीआई द्वारा फाइल क्लोजर रिपार्ट पर बुधवार को जवाब मांगा। टाइटलर पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट एसपीएस लालेर ने दंगा मामलों में आगे जांच के लिए जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के दर्ज बयान पर सीबीआई से जवाब देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान दंगा पीडि़तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने अदालत को बताया कि वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि टाइटलर ने कथित तौर पर इस मामले में मुख्य गवाह सुरेंद्र कुमार ग्रंथी के साथ सौदेबाजी की थी। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है।