नयी दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली। निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये वापस करने से जुड़े मामले में सुब्रत रॉय की जमानत को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वकीलों से कहा कि हम आपकी बैंक गारंटी को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निवेशकों को पैसे लौटाने की स्पष्ट योजना के बारे में नहीं बताते। इस बीच, आयकर विभाग के वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सहारा पर 7595 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स और 82 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया है।