नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने एक नए नियम के तहत अब राज्य सरकारें किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा समय तक के लिए निलंबित नहीं रख सकतीं. हालांकि यह नियम उन मामलों को छोड़कर लागू होगा, जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो ।
यदि सरकार की यह नियमावली प्रभाव में आती है तो राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को सूचना देनी होगी.
नई नियमावली में संशोधन करके यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के निलंबन के केंद्र के आदेश की 30 दिन के भीतर पुष्टि करे. मौजूदा नियमावली में यह अवधि 45 दिन की है.