नई दिल्ली - ट्राई ने आज टेलीविक्रेता को सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण शुल्क तथा सिक्योरिटी जमा राशि कम करके ट्राई के साथ पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिएदूर संचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (14वां संशोधन) अधिनियम, 2013 जारी किए।
अधिनियमों के कार्यान्वयन के दौरान,कुछ प्रमुख संस्थाएं जैसे बैंक तथा बीमा एजेंसियों ने प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के पास छोटे डीलर / एजेंटों के लिए प्रवेश की बाधा को दूर करने के लिए पंजीकरण शुल्क के साथ-साथ सिक्योरिटी जमा राशि कम करने का अनुरोध किया है। कुछ प्रमुख बैंक तथा बीमा एजेंसियों ने कहा कि उनके व्यापार मॉडल में छोटे डीलर / एजेंट है, जिनके पास सेवा प्रदाताओं कोप्राथमिक सिक्योरिटी जमा राशि देने के लिए साधन नहीं है। बैंक तथा बीमा कंपनियों ने अपने डीलर / एजेंट्स को ट्राई के साथ टेलीविक्रेता पंजीकरण शुल्क को जमा करना अनिवार्य कर दियाहै। उन्होंने पंजीकरण शुल्क तथा प्राथमिक सिक्योरिटी जमा राशि कम करने का अनुरोध किया है, ताकि इन छोटे एजेंटों / डीलरों को ट्राई के साथ टेली विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित और अवसर प्रदान किए जा सके। प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर विचार किया तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (14वां संशोधन) अधिनियम, 2013 जारी किया। टीसीसीसीपीआर के 14वें संशोधन की मुख्य विशेषताएं हैं
- पंजीकरण की अवधि तीन साल से पांच साल बढ़ा दी गई है।
- मौजूदा पंजीकृत टेली विक्रेता अपने पंजीकरण को पांच हजार रूपये के नवीकरण शुल्क से नवीनीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण शुल्क 10 हजार रूपये (10,000 रूपये + 9,000 रूपये ग्राहक शिक्षा शुल्क) से कम करके पांच हजार कर दिया गया, जो बिना
किसी पृथक ग्राहक शिक्षा शुल्क के एक आम पंजीकरण शुल्क होगा।
- सेवा प्रदाता के साथ प्रारंभिक जमा राशि को एक लाख से घटाकर 50 हजार कर दिया गया है।
- अधिनियमों का संशोधित प्रावधान 30 दिनों के बाद प्रभाव में आयेगा।