नई दिल्ली- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर लगाई गई रोक को सोमवार को 25 मई तक बढ़ा दिया, लेकिन सरकार और आईआईटी की खिंचाई की। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगवाई वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाडिय़ों पर रोक के लिए केंद्र सरकार को 25 मई तक की मोहलत देते हुए कहा कि इसके बाद वह किसी भी तरह की दलील नहीं सुनेगा।
केंद्र सरकार ने आईआईटी दिल्ली के ताजा अध्ययन का हवाला देते हुए पुरानी गाडिय़ों पर रोक हटाने का अनुरोध किया, लेकिन एनजीटी ने इस रिपोर्ट को कोई तवज्जो नहीं दी और राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक रिपोर्ट मांगी।