चण्डीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा आज सभी विभागों को एक आदेश जारी करके कहा गया है कि बदली के बाद कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा सरकारी निवास खाली करवाने स बन्धी नियमों की सख्ती से पालना यकीनी बनाए जाए।
आज इस संबन्धी पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जब कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी किसी एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर जाता है तो दो माह के समय के अन्दर अन्दर उसको सरकारी निवास खाली करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब गवर्नमैंट हाऊसिज़ (जनरलपूल) अमैंडमैंट रूल्ज़ 1983 में संशोधन करके यह व्यवस्था की है कि यदि निर्धारित समय दौरान अधिकारी/ कर्मचारी सरकारी मकान खाली नहीं करता तो उसको उस समय वेतन नहीं मिलेगा जब तक वह मकान खाली करके उस समय का किराया जमा नहीं करवा देता। जितना समय वह अनाधिकारित रूप से मकान पर काब्ज रहा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस बात का गंभीर नोटिस लिया है कि अधिकारी/कर्मचारी अपने बदली होने के बाद भी सरकारी मकान खाली नहीं करते जिससे योग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान अलाट करने में परेशानी होती है और इसका असर अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि इस स बन्धी पंजाब के समूह विभागों के मु यों, रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,डिवीजनों के कमिशनरों, डिप्टी कमिशनरों और उपमण्डल मैजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करके कहा गया है कि वह इस स बन्धी अपने अधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों से इसकी पालना विश्वसनीय बनाएं।