चंडीगढ़, 5 अप्रैल: पंजाब मंत्रीमंडल ने आज समाज के कमजोर वर्गो को सस्ते मकान मुहैया करवाने को विश्वसनीय बनाने के लिए पॉलिसी फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डिवैल्पमैंट पंजाब- 2013 को स्वीकृति दे दी। इस संबंधी फैसला आज संाय पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुए मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह नई नीति हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए नियमों एक समान बनाने पर केंद्रित होगी जिससे संबंधित प्रक्रियाओं को और सरल एव समयबद्ध बनाया जा सकेगा। इस नीति अनुसार एक समान विकास नियंत्रण (रेशनलाईजड डिवेल्पमैंट कंट्रोल)संयुक्त बिल्डिंग रूल्ज, सस्ते घरों के निर्माण के लिए रियायतें, ग्रीन बिल्डिंग के लिए रियायतें, विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने के लिए और विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए फीस को समय की जरूरत और प्रमोटरों की मौजूदा समय आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए एक समान करना शामिल है। इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए भूमि ग्रहण करने हेतू आने वाली समस्याओं को घटाने और इस कारण होने वाली बेवजह देरी से बचने के लिए दो नई नीतियों की जरूरत पर भी बल दिया। इन नीतियों में भूमि के मालिक को विकास में सहयोगी बनने की सुविधा दी गई है। इन नीतियों का उद्धेश्य शहरी विकास के प्रोजेक्टों के लिए भूमि आसानी से हासिल करना है।
मंत्रीमंडल ने मक्की के अनुसंधान के लिए निदेशालय क ी स्थापना के लिए लाडोवाल में सौ हैक्टयर भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को तबदील करने की स्वीकृति दे दी है । इस कदम से पंजाब में कृषि विविधता को बहुत बड़ा उत्साह मिलेगा। यह प्रोजेक्ट नई हाईब्रीड के विकास साथ-साथ अधिक झाड़ वाली किस्मों की पैदावार के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा जिससे किसानों की आय में और सुधार आएगा।
सर्वोच्च अदालत के निर्देशों पर मंत्रीमंडल ने पंजाब सुपीरियर ज्यूडिश्यल सर्विसज़ रूल्ज-2007 में संशोधन करने को स्वीकृति दे दी है। जिससे सुपीरियर ज्यूडिश्यल सर्विसज की तरक्की का कोटा अब 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत और परीक्षा पर आधारित बिना बारी की तरक्की 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हो जाएगा। मंत्रीमंडल ने सरकार की आय बढ़ाने के लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के शैडयूल-1-ए की एंट्री 48 में संशोधन करके परिवार के बाहर के व्यक्तियों की भूमि की बिक्री या तबदील करने के लिए पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्तयारनामा) पर दो प्रतिशत स्टाम्प डियूटी लगा दी है।
मंत्रीमंडल ने जिला फाजिल्का में नया ब्लॉक अर्नीवाला शेख सुभान बनाने की स्वीकृति भी दे दी जिससे 40 गांव जोड़े जाएगें जिनमें से 35 गांव फाजिल्का ब्लॉक से और 5 गांव अबोहर ब्लॉक से शामिल किए गये हैं। इसके अतिरिक्त इस नये ब्लॉक के लिए आवश्यक स्टॉफ की भर्ती को भी मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रॉसीक्यूशन एवं लिटिगेशन विभाग में जिला स्तर पर अधिकारियों की कमी के कारण आम लोगों को अपने केसों की अदालतों में पैरवी के लिए पेश आती मुश्किलों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रीमंडल ने संबंधित अधिकारियों की 421 पद को भरने की स्वीकृति दे दी। इससे अदालतेां में लंबे समय से बकाया मामलों को और तेजी से निपटाया जा सकेगा।
जिला संगरूर के 12 गांव के निवासियों को दरपेश मुश्किलों के मद्देनज़र संगरूर जिले में मलेरकोटला तहसील के 12 गांवों को पंचायतों की सिफारिशों पर इस जिले की सब-तहसील अमरगढ़ में तबदील करने की स्वीकृति दे दी है। इससे इन गांवों के निवासियों को स्थानीय प्रशासन के पास रोजमर्रा के कामकारों के लिए जाने हेतू दूरी घट जाएगी।
मंत्रीमंडल ने सिंचाई विभाग की विभिन्न जगह पड़ी खाली भूमि जिनकी किसी भी प्रकार प्रयोग नही किया जा सकता, को उसके उचित प्रयोग के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को तबदील करने की स्वीकृति दे दी। इससे होने वाली आय से सिंचाई विभाग के बुनियादी ढांचे क ो और मज़बूत किया जा सकेगा। विभिन्न विभागों में बढ़ रहे अदालती मामलों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रीमंडल ने 9 मुख्य विभागों जिनके बड़ी संख्या में अदालतों में मामले चल रहें हैं, के प्रधान सचिवों के साथ सीनियर लॉ अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। इससे जहां चल रहे केसों की और बढिय़ा ढंग से पैरवी की जा सकेगी वहीं अनावश्यक कानूनी मामलों से भी बचा जा सकेगा। चार सीनियर लॉ अधिकारियो को डी जी पी से नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालयों में जिला अटार्नी एवं डिपटी जिला अटार्नी के 22 पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है जो उपायुक्तों को कानूनी सलाह देंगे।
मंत्रीमंडल ने सरकारी सहायता प्राप्त एस डी हाई स्कूल मौड़ मंडी (बठिंडा) को सरकारी नियंत्रण अधीन लेने और नई रिक्तियां तैयार करने की स्वीकृति दे दी है। इससे विद्यार्थीयों को गुणात्मक शिक्षा निशुल्क मिलेगी।
मंत्रीमंडल ने पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए 2011 -12 से 2015 -16 के समय दौरान चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट को भी हरी झंडी दे दी।
मंत्रीमंडल ने उपमुख्यमंत्री को पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड का सह चेयरमैन बनाने के लिए पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं विनियम ) एक्ट-2002 की धारा 18 (2) और 19 (2) में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है।