चण्डीगढ़, 5 अप्रैल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोट की सिफारिशों पर पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिविल सर्विसिज़ नियम रूल्ज़ 1975 की धारा 3 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला और सैशन जज बलदेव सिंह सोढी को जनहित में जबरी सेवा निवृत कर दिया गया है। गृह मामले एवं न्याय विभाग (न्यायिक ब्रांच-1) ने इस सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना अनुसार उनको उक्त नियमों के नियम तीन अधीन तीन माह का वेतन और भत्ते दिये जायेंगें।