चण्डीगढ़, 2 अप्रैल : पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में ईटों, बजरी एवं रेत की सप्लाई सरल बनाने और लोगों को उचित मूल्यों पर मुहैया करवाने हेतू ‘पंजाब माईनर मिनरल रूल्ज़ 2013’ सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आज यहां इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन रूलों तहत रेत,बजरी, साधारण मिट्टी आदि की पांच हैक्टेयर रकबे तक की खननों की स्वीकृति जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दी जायेगी। इस कमेटी के मुखी सम्बन्धित जिले के उपायुक्त होंगें और सम्बन्धित महा प्रबन्धक- कम- खनन अधिकारी सदस्य सचिव होंगें। यह कमेटी पांच हैक्टेयर तक की खननों सम्बन्धी वातावरण का प्रबन्धन प्लान स्वीकार करते हुए यह यकीनी बनाएगी कि लघु खनिजों की निकासी सुचारू ढंग से की जाये।
उन्होंने कहा कि नए बनाए नियमों का उद्धेश्य लोगों को रेत, बजरी और ईंटों की आपूर्ति वाजिब मूल्यों पर करनी है। उन्होंने कहा कि नये नियमों से आम लोगों एवं सरकार को लाभ होगा।