चण्डीगढ़ : पंजाब परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के मालिकों और चालकों को अपने वाहनों पर रिफलैक्टर लगाने के निर्देश दिये हैं और ऐसा न करने की सूरत में कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। परिवहन विभाग द्वारा रिफलैक्टर लगवाने सबन्धी आज जारी किये गये नए निर्देशों स बन्धी जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि गत समय दौरान पंजाब के परिवहन मंत्री स. अजीत सिंह कोहाड़ के निर्देशों के बाद रिफलैक्टर लगाने के किये गये अभियान और हाल ही में मनाए गये ‘सडक़ सुरक्षा सप्ताह ’ के दौरान समूचे राज्य में बड़ी सं या में वाहनों को रिफलैक्टर लगाये गये परन्तु इसके बावजूद अभी भी कई वाहनों के रिफलैक्टर लगाने शेष रह गये हैं। जिन वाहन मालिकों ने अभी अपने वाहनों पर रिफलैक्टर नहीं लगवाए उनकों प्रवक्ता ने शीघ्र अति शीघ्र रिफलैक्टर लगाने की अपील की है और ऐसा न करने की सूरत में मोटर गाड़ी एक्ट/ नियम 1989 के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि सैंट्रल मोटर गाड़ी नियमावली 1989 के नियम 104 के उप नियम (र), (ष्ट), (ष्ठ), (श्व), नियम 104- ए,104- बी और 104- सी के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों की मोटर गाडिय़ों पर रिफलैक्टर लगाने का उपबन्ध है। इसके बावजूद देखने में आया है किसी वाहन मालिक अपनी गाडिय़ों पर रिफलैक्टर नहीं लगवाते जिस कारण रात्री समय गाड़ी चलाते समय कई भयानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं और भारी क्षति होती है। प्रवक्ता ने गाड़ी मालिकों और चालकों को तुरन्त अपनी गाडिय़ों पर रिफलैक्टर लगाने की अपील की ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को घटाया जा सके ।