चंडीगढ़, 22 मार्च: पंजाब सरकार ने राज्य ने एसोसिएटिड स्कूलों को निर्धारित शर्ते पूरी करने के लिए दो वर्ष की और मोहलत दे दी है।
पंजाब के शिक्षा मंत्री स. सिकंदर सिंह मलूका ने एसोसिएटिड स्कूलों के प्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग और बोर्ड के उच्च अधिकारियों की बैठक के पश्चात दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड से संस्थांए जो 500 वर्ग गज या अधिक जगह पर स्कूल चला रही हैं और अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करती हैं, की एसोसिएशन जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन संस्थाओं में यदि कोई बुनियादी ढांचे की कमी बोर्ड के नोटिस में आती है तो दी गई एसोसिएशन वापिस ले ली जाएगी।
स. मलूका ने आगे बताया कि जो एसोसिएटिड संस्थांए 500 वर्ग गज जगह से कम पर स्थित हैं, और अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करती हैं, के केस हमदर्दी से विचारे जांएगे। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को 5 अप्रैल, 2013 तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गये हंै। उन्होंने कहा कि योग्य एसोसिएटिड संस्थांए नये शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से विद्यार्थीयों का दाखिला कर सकती हैं।