चण्डीगढ़, 8 मार्च : पंजाब सरकार द्वारा उच्च ले रहे विद्यार्थियों के लिए महाराजा रणजीत सिंह व्यवसायिक मुखी कौशल स्कीम आरंभ करने का फैसला किया गया है जिस तहत विद्यार्थियों को व्यवसायिक मुखी कौशल के लिए एक हजार रूपये प्रति माह रोजगार भत्ता दिया जाएगा।
जो विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था या कालेज से वोकेशनल या तकनीकी कोर्स करना चाहते है, उनको इस स्कीम तहत एक हजार रूपये प्रति माह रोजगार भत्ता दिया जाएगा। यह कोर्स तीन माह, 6 माह या एक वर्ष का भी हो सकता है। लाभपात्री विद्यार्थी जिस संस्थान से शिक्षा ले रहा है, उस संस्थान को अदायगी प्रत्यक्ष तौर पर इलैक्ट्रोनिक सर्विस डलीवरी द्वारा दी जायेगी।
यह स्कीम डेढ लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए लागू है और इस के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिक से अधिक तीस वर्ष है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक आय सबन्धी योग्य विद्यार्थियों द्वारा स्वै: घोषणा सबन्धित कार्यालय को पेश करनी होगी। इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी जिला ब्यूरो रोजगार जनरेशन और ट्रेनिंग/टाऊन रोजगार कार्यालय से तालमेल कर सकते हैं।