चंडीगढ़, 7 मार्च: पंजाब मंत्रीमंडल ने आज गत् वर्ष से 610 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी वाली नयी कराधान एवं आबकारी नीति-2013-14 को मंजूरी दे दी। इस नीति से वर्ष 2013-14 दौरान 4020 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र होने की उम्मीद है जबकि चाले वित्तिय वर्ष के दौरान यह राजस्व 3410 करोड़ रुपये था।
इस संबंधी फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रीमंडल की हुई एक बैठक के दौरान लिया गया।
नई नीति की विशेषताओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का मुख्य उद्धेश्य लोगों को उच्च स्तरीय शराब सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। मंत्रीमंडल ने शराब के ठेकों की अलॉटमैंट ड्रा द्वारा करने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा है।
पंजाब सरकार ने पंजाब एक्साइज एक्ट अधीन आवश्यक संशोधन कर राज्य में शराब की नाजायज़ बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए प्रयास किये हैं। इस संदर्भ में मंत्रीमंडल ने पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा-61 की संशोधन की स्वीकृति दे दी है। जिस तहत यदि कोई भी वाहन नाजायज़ तौर पर शराब की 10 पेटियों से अधिक ले जाता पकड़ा गया तो वह जब्त कर लिया जाएगा और उसकी नीलामी कर दी जाएगी। इसी प्रकार इस अपराध के लिए कम से कम 6 महीने की सजा का उपबंध भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जुर्माने की अधिक से अधिक सीमा 25000 रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। सजा की मद्द किए गये जुर्म की संगीनता पर निर्भर होगी।
इस नीति तहत 83 करोड़ रुपये राज्य में शिक्षा के लिए रखा गया है जबकि 60 करोड़ रुपये राज्य में खेलों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही 18 करोड़ रुपये का योगदान विरासती यादगारों की संभाल के फंड में डाला जाएगा। इस नीति तहत राज्य में सामाजिक सुरक्षा फंड स्थापित किए जाने का उपबंध है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये रखा जाएगा।
लाईसैंसियों द्वारा उपभोक्ताओं की जाती कठिनाई का कठोर नोटिस लेते हुए सरकार ने इस नीति तहत कराधान और आबकारी आयुक्त और सहायक कराधान एवं आबकारी आयुक्तों को मैरिज पैलेसों में सप्लाई होने वाली शराब का मूल्य निर्धारित करने के अधिकार दिए हैं।
इस नीति तहत यह भी फैसला लिया गया है कि निगम शहरों के हर जोन और ए क्लास म्यूनिसपिल्टी में शराब की मॉडल दुकाने निर्मित की जांएगी। यह मॉडल दुकाने जोन के निर्धारित एल-2 लाईसैंसियों द्वारा चलाई जांएगी। यह देखने में आया है कि एल-2 बी लाईसेंसी (डिपार्टमैंटल स्टोर) कुरीतियों में पड़ कर नियमित लाईसैंसियों के कारोबार को प्रभावित कर रहे थे जिस कारण एल-2 बी लाईसैंस समाप्त कर दिया गया है।
पंजाब मीडियम लीक्वर पी एम एल के कोटे में 5 प्रतिशत (50 लाख प्रूफ लीटर) का मामूली सी बढ़ौतरी की गई है और इंडियन मेड फोरन लीक्वर आई एम एफ एल में दो प्रतिशत (10 लाख प्रूफ लीटर) की बढ़ौतरी की गई है।
ग्राहकों की प्राथमिकता को आगे रखते हुए खुले कोटे को 60 प्रतिशत से 6 5 प्रतिशत कर दी गई है। पी एम एल और आई एफ एम एल में 4 रुपये प्रति लीटर की मामूली बढ़ौतरी की गई है। इस पॉलिसी तहत किसी भी प्रकार की कमज़ोर मुकाबले बाजी को रोकने के लिए शराब के ठेकों के समूह और जोन बना दिए गये हैं जोकि एक दूसरे के लिए नुकसानदायक नही होंगे।
अतिरिक्त लाईसैंस फीस लगाने की प्रणाली को और भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाया गया है। अतिरिक्त लाईसैंस फीस का बोझ शराब के निम्न ब्रांडों पर कम होगा और उंचे ब्रांडों पर अधिक होगा।
राज्य में से शराब की बरामद को और उत्साहित करने के उद्धेश्य से राज्य आयात होने वाली आई एम एफ एल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते आर एस/इ एन ए पर लगाई गई 1 रुपये परमिट फीस समाप्त कर दी गई है। राज्य में बेची जाने वाल आई एम एफ एल को बनाने के लिए डिस्टिलरियों और बोटलिंग प्लांटस में वितकरे बाजी को दोनो पर एक समान परमिट फीस लगाकर समाप्त कर दी गई है। पंजाब में बाटलिंग उत्साहित करने के उद्धेश्य से बाटलेड आई एम एफ एल की राज्य में आयात पर आयात फीस को 15 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 25 रुपय प्रति लीटर कर दी गई है। राज्य में लोगों को हार्ड ड्रिंकस से दूर करने के लिए वर्ष 2011-12 में माईक्रो ब्रिब्रिज का सैद्धांत पेश किया गया था इन माईक्रो ब्रिब्रिज में उत्पादित बीयर को उत्साहित किया गया था क्योंकि यह आम बीयर से सस्ती थी। इन माईक्रो बिब्रिज को उत्साहित करने के लिए उसकी बिक्री का दायरा और क्षेत्र इस नीति तहत बढ़ा दिया गया है।
एक अन्य अह्म फैसले में मंत्रीमंडल ने पंजाब विधानसभा के आगामी बजट सत्र में ‘पंजाब स्टेट कैंसर एंड ड्रग एडीक्शन ट्रीटमैंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बिल - 2013’ लाने की स्वीकृति भी दे दी है। इस बिल का उद्धेश्य राज्य में से कैंसर और नशों की बुराई को जड़ से उखाडऩे के साथ-साथ आधारभूत ढांचा निर्माण सहित आवश्यक मशीनरी एवं साजो समान और दवाईयों आदि के लिए एक विशेष फंड का निर्माण करना है। इसके लिए कुछ वस्तुओं, टैक्सों, राजस्व पर सरचार्ज/सैस लगाने और इससे एकत्र धन को इस समर्पित फंड में जमा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन एक बोर्ड का गठन करके इन फंडों का संचालन किया जाएगा। राज्य के सभी नगर पंचायतों और नगर कौंसिलों और नगर निगमों के कामकाज में नागरिकों की और अधिक भागेदारी यकीनी बनाने के लिए मंत्रीमंडल ने ‘दी पंजाब कम्यूनिटी पाट्रीस्पेशन इन म्यूनिसपेलिटीज़ एक्ट-2013’ को अमल में लाने की मंजूरी दे दी है। यह नया एक्ट आगामी बजट स त्र में पेश किया जाएगा। इस एक्ट से सभी नगर पंचायतों, नगर कौंसिलों एवं नगरनिगमों में क्षेत्रीय सभाओं में वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा जिससे शहरी मामलों में नागरिकों की भागेदारी हुआ करेगी।
प्रवासी पंजाबियों की जायदादों को शीघ्र खाली करवाने के उद्धेश्य से मंत्रीमंडल ने पंजाब रेंट (संशोधन) बिल, 2013 आगामी बजट सत्र में पेश करने की स्वीकृति दे दी है जोकि विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात ही नई कानून की शक्ल में लागू होगा।
माननीय स्र्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करते हुए और खर्चो को घटाने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा राज्य के लिए सुरक्षा नीति को भी स्वीकृति दे दी है जिस तहत राज्य में चुने हुए प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और उन आम लोगों को जानी नुकसान की किसी धमकी के कारण भय होने की सूरत में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिला बरनाला में मेगा टैक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिए मंत्रीमंडल ने योग्य सूची में इस जिले को भी शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। जिससे टैक्सटाईल नीति 2006 तहत 7 वर्षो के लिए बिज़ली टैक्स से छूट सहित अन्य सभी रियायतें मिल सकेगी।
पंजाब मंत्रीमंडल ने आज पंजाब कंट्रैक्ट फार्मिन्ग एक्ट-2012 लाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इससे जहां किसानों और खरीदारों के अधिकार सुरक्षित होंगे वहीं उत्पादन की बिक्री के लिए उचित मंडीकरण होने के साथ साथ कृषि विविधता उत्साहित होगी। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रौत्साहन देने के लिए नये राह खुलेंगे। इस एक्ट को कठोरता से लागू करने को विश्वसनीय स्वतंत्र प्राधिकरण के तौर पर पंजाब कान्ट्रैक्ट फार्मिन्ग कमिशन की स्थापना की जाएगी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य आयुक्त और तीन आयुक्त नियुक्त किए जांएगे। इस एक्ट अधीन कान्ट्रेक्ट फार्मिन्ग करवाने वाले खरीदार द्वारा किसी भी किसान से इकरारनामा करने से पूर्व स्वयं को दर्शायी गई अथॉरिटी के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा ताकि केवल सही जान पहचान वाला एवं योग्य व्यक्ति ही ऐसा इकरारनामा कर सके। इस कानून अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसान की भूमि जिसमें पैदावार की जानी है, उसकी मलकियत या कब्जे का इकरारनामा से कोई संबंध नही होगा और इस भूमि का मालिक केवल एवं केवल किसान ही रहेगा। बड़े सार्वजनिक हितों के मद्देनज़र मंत्रीमंडल ने भूमि के मालकी अधिकार जो मौजूदा रिकार्ड के अनुसार सरकार के पास है, भी उन लोगों को देने की स्वीकृति दे दी, जो लोग 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से प्रवास कर यहां बसे थे और उस समय से इस भूमि की काश्त कर रहे थे।
मंत्रीमंडल ने प्रीजनज़ एक्ट 1894 में संशोधन करके दी प्रीज़नज पंजाब (संशोधन )बिल, 2013 भी बजट सत्र में लाने की स्वीकृति दे दी जिससे कै दियों द्वारा जेल के अंदर या जेल के बाहर मोबाईल फोन के प्रयोग करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष की कैद की सजा हो सकेगी। इसी प्रकार मंत्रीमंडल ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1924 में संशोधन कर पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट संशोधन बिल भी बजट सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी।
राज्य के नवयुवकों को बेहतर ढंग से तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए मंत्रीमंडल ने आगामी 6 महीने में 39 रिक्तियों की रचना करने की हरी झंडी दे दी। प्रशासकीय कार्यो को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए पी सी एस अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रीमंडल ने ठेके के आधार पर पुन: नियुक्त किए 23 सेवा निवृत पी सी एस अधिकारियों (कार्यकारी शाखा) के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए और शेष 14 अधिकारियों के लिए 6 महीने का समय बढ़ाने की स्वीकृति दे दी।
मंत्रीमंडल ने फिरोज़पुर एवं गुरदासपुर में नये निर्मित सर्किट हाउसों के लिए चार रिक्तियां रेगूलर तौर पर और 24 रिक्तियां आउट सोर्सिन्ग के आधार पर सृजन की स्वीकृति दे दी।
एक अन्य अह्म फैसले में मंत्रीमंडल ने ईस्ट पंजाब वॉर एवर्ज एक्ट 1948 की धारा-3 (1) में संशोधन की स्वीकृति दे दी जिससे पूर्व सैनिकों की वार्षिक वित्तीय सहायता जंगी जागीर में 5000 रुपये से 10000 रुपये की बढ़ौतरी होगी।
राज्य की सी एस डी कं टीनों में माल सप्लाई करने वाले डीलरों को दोहरे टैक्सों की मार से बचाने के लिए मंत्रीमंडल ने पंजाब वैट एक्ट में संशोधन करते हुए एक्ट के शैड्यूल ए की एंट्री 43 समाप्त करने की मंजूरी दे दी।
मंत्रीमंडल ने पंजाब स्टेट लॉटरीज़ रूल्ज 1998 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी जिससे बंपर ईनाम जीतने वाले लोगों को यह राशि एस्टेबलिशमैंट चार्जिज काटे बिना अदा की जाएगी।
मंत्रीमंडल ने पंजाब मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ रूल्ज 1963 के रूल 5 में संशोधन कर ट्रांसपोटरों से वसूली जाने वाली वार्षिक पंजीकरण फीस में बढ़ौतरी को भी मंजूरी दे दी।
बाहर राज्यों से पंजाब में बिना टैक्स अदा किए आने वाले भारी वाहनों पर 50000 रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माने किए जाने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त पुन: यह अपराध दोहराने पर कैद का भी उपबंध किया गया है। एक अन्य अह्म फैसले में जेल विभाग में काम कर रहे 12 दिहाड़ी दारों की सेवांए नियमित करने के लिए विभाग में रिक्तियों की रचना करने की मंजूरी दे दी। यह दिहाड़ीदार गत् 10 वर्षो से सेवांए निभा रहें हैं।
मंत्रीमंडन ने ए एस आई श्री कुलबीर सिंह जिसको हाल ही में जिला तरनतारन के गांव जियोवाला में मृतक स्थिति में पाया गया था, की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर अध्यापक की नौकरी देने का फैसला किया है। मंत्रीमंडल द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैलियां, धरने एवं प्रदर्शन आदि के लिए उचित जगह उपलब्ध करवाने का भी फैसला किया गया है ताकि आम लेागों को किसी प्रकार की परेशानी ना आये ।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित सरकारी केसों के असरदायक और तेज पैरवी करने और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को और अधिक चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा सरकार के अह्म विभागों के लिए समर्पित लॉ अफसर तैनात करने का फैसला किया है। मंत्रीमंडल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी नगर निगमों को वित्तीय तौर पर स्व: निर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गये कि शहरियों की अदायगी के बकायों को कंपयूटराईजड करके इनकी अदायगी ऑन लाईन किये जाने की सुविधा प्रदान की जाये।
मंत्रीमंडल ने शहरों में कूड़ा कर्कट के मौजूदा प्रबंधों का भी जायजा लेते हुए मुख्य सचिव को जून 2013 तक एक असरदायक नीति बनाने के लिए कहा ।