इस्लामाबाद - पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने जजों की नजरबंदी मामले में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत में सुनवाई शुरू होने पर जनरल मुशर्रफ के वकील ने मेडिकल आधार पर अपने मुवक्किल की उपस्थिति से छूट की मांग की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।
इसके बाद जज सुहैल इकराम ने जनरल मुशर्रफ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार कर उन्हें अगली सुनवाई के दिन एक अक्तूबर को अदालत में पेश करें। जनरल मुशर्रफ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई 60 जजों की नजरबंदी के संबंध में शुरू की गयी है। इन जजों में पूर्व चीफ जस्टिस इफ्तिकार मुहम्मद चौधरी भी शामिल थे।
इन जजों को देश में आपातकाल लागू करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।