चण्डीगढ़, 5 मार्च : पंजाब द्वारा राज्य वासियों को बेहतर,समयबद्ध और पारदर्शता सेवाए देने के लिए बनाए सेवा का अधिकारी कानून तहत दी जा रही सेवाओं का दायरा और बढाया जाएगा। इस संबधी जानकारी देते हुये स्थानीय निकाय मंत्री श्री चुन्नी लाल भगत ने बताया कि उनके विभाग द्वारा शहरी वासियों को सेवा का अधिकार कानून तहत दी जा रही 12 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाए दी जाएगी।
भगत ने बताया कि शहर वासियों को अधिक से अधिक समयबद्ध सेवाए देने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा फैसला किया गया है कि मालकीयत की तबदीली, मृत्यु, पंजीकृत और गैर पंजीकृत वसीयत और अदालती आदेशों की सूरत में टैक्स असेसमैंट की कापी जारी करना, टे्रड लाईसेंस जारी करना और ट्रेड लाईसैंस रिन्यू करना आदि सेवाओं को सेवा के अधिकार कानून तहत लिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार राज्य वासियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए बचनबद्ध है जिस तहत सेवा का अधिकार कानून बनाया गया था। इस कानून तहत तय की सेवाएं समयबद्ध ढंग से मुहैया करवाई जा रही हैं।