चण्डीगढ़, मार्च 5 : पंजाब सरकार ने राज्य के समूह अधिकारियों (कैटागरी ए और बी) को निर्देश दिए हैं कि 11 मार्च से शुरू हो रहे पंजाब विधान सभा के बजट सैशन दौरान कोई भी अधिकारी छुट्टी न लें वजट सैशन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जारी किए निर्देशों संबंधी समूह विभागों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिये।
पंजाब सरकार ने राज्य के समूह विभागों के अध्यक्षों, डिवीजनों के कमिशनरों, जिलों के डिप्टी कमिशनर और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखित निर्देश जारी करते हुए कहा कि विभाग में कार्य करते कैटागरी ए और बी के अधिकारियों को 14वीं पंजाब विधान सभा के बजट सैशन दौरान छुट्टी न दी जाये। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विधान सभा के समारोह दोरान कार्य को शीघ्र अटेंड करने की जरूरत होती है और सम्बन्धित अधिकारी के छुट्टी पर जाने की सूरत में कार्य प्रभावित होता है।
बजट सैशन का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी को मजबूरी के कारण अधिकारी को छुट्टी देने की सूरत में विभाग के अध्यक्ष यह भी विश्वसनीय बनाएं कि सम्बन्धित अधिकारी की अनुपस्थिति में उस के कार्य से निपटने के लिए किसी अन्य अधिकारी की डियूटी लगाई जाये।