चण्डीगढ़, 4 मार्च : पंजाब विजिलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरूद्ध जारी अभियान दौरान गत फरवरी माह दौरान एक राजपत्रित और तीन अराजपत्रित अधिकारियों सहित तीन प्राईवेट व्यक्तियों को घूस के केसों में रंगे हाथों काबू किया और घूसखोरी के चल रहे विभिन्न मुकद्दमों में विशेष अदालतों द्वारा एक राजपत्रित और तीन अराजपत्रित अधिकारियों सहित दो सामान्य व्यक्तियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
आज यहां विजिलैंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक-कम- डीजीपी श्री सुरेश अरोड़ा ने बताया कि ब्यूरो द्वारा राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और सरकारी कार्यालयों में से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास जारी हैं। इस दिशा में विजिलैंस अधिकारियों ने गत माह पांच विजिलैंस जांचों और एक फौजदारी मामला दर्ज करके जांच आरम्भ की है और इस बात को यकीनी बनाया है कि कोई भी आरोपी अदालती सजा से बच कर न जा सकें। उन्होंने बताया कि फरवरी माह दौरान रेत के टिप्परों से जबरी वसूली करने के आरोपों अधीन जिला माईनिंग अफसर- कम महा प्रबन्धक उद्योग विभाग भोला सिंह बराड़ को पच्चास हजार रूपये की रिश्वत सहित उसके नजदीकी सुरिन्द्र सिंह और बीएलईओ मोहाल अमरिन्द्र सिंह को गिरफतार किया है। एक अन्य केस में पटवारी सतपाल सिंह राजस्व क्षेत्र दुग्गरी लुधियाना सहित मनराज मोहन और मनजिन्द्र सिंह फिल्लौर को दो हजार रूपये की रिश्वत राशि लेने के आरोप में काबू किया गया जो उन फर्द का इंदराज करने के बदले मुदई से मांगे थे। अलग केस में हवलदार दलबीर सिंह (नम्बर 305/ मोहाली) रीडर डीएसपी मोहाली को मुदई से पच्चास हजार रूपये की राशि सहित काबू किया गया।
विभिन्न विशेष अदालतों द्वारा फरवरी माह दौरान एक राजपत्रित और तीन अराजपत्रित अधिकारियों सहित दो आम व्यक्तियों को विजिलेंस द्वारा पैरवी किये विभिन्न मुक द्दमों में आरोपी पाए गये और दो से पांच वर्ष तक की सजाएं सुनाई गई एवं जुर्माने भी किये गये हैं। इन अधिकारियों में राजपत्रित अधिकारी शशि कुमार चढ्डा भूमि अधिग्रहण अधिकारी अमृतसर को अतिरिक्त जिला एवं सैशनज़ जज अमृतसर में दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माना किया है। अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मोहाली ने अमनदीप सिंह लिपिक सरकारी हाई स्कूल दीना, नवतेज सिंह लिपिक सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूली ड्रोली भाई और महाजीत सिंह सरकारी सीनियर सकैण्डरी स्कूल भाई के जिला मोगा को पांच पांच वर्ष का कारावास और पांच पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मैसर्ज़ कलवाणु राईस मिल भुन्नर हेड़ी जिला पटियाला के मालिकों दर्शन पाल गर्ग और मेघराज गर्ग पुत्र प्रकाश चन्द गर्ग को पटियाला की विशेष अदालत में दो दो वर्ष का करावास की सजा सुनाई है